मलविंदर और शिविंदर सिंह ठहराये गए अवमानना के दोषी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह (45) और शिविंदर सिंह (43) को अदालत की अवमानना का दोषी माना है। मलविंदर-शिविंदर के खिलाफ 3,500 करोड़ रुपए के आर्बिट्रेशनअवॉर्डमामले में लड़ रही जापान कीदवा कंपनी दाइची सैंक्यो ने दोनों के खिलाफमार्च में अवमानना याचिका भी दायर की थी। दाइची ने कहा था किकोर्ट की रोक के बावजूद शिविंदर-मलविंदर ने फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर बेचे। दाइची सैंक्योरैनबैक्सी डील विवाद में मलविंदर-शिविंदर से 3,500 करोड़ रुपए के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की मांग कर रहीहै।

शिविंदर-मलविंदर हाईकोर्ट में भी केस हार चुके
दाइची ने 2008 में रैनबैक्सी को खरीदा था। बाद में कहा कि मलविंदर-शिविंदर ने रैनबैक्सी के बारे में रेग्युलेटरी खामियों जैसी अहम जानकारियां छिपाईं। इस दलील के साथ उसने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी। ट्रिब्यूनल ने दाइची के पक्ष में फैसला देते हुए मलविंदर-शिविंदर को भुगतान के आदेश दिए थे। सिंह भाइयों ने इसे भारत और सिंगापुर की अदालतों में चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनवरी 2018 में आर्बिट्रेशन अवॉर्ड का फैसला बरकरार रखा।

मलविंदर और शिविंदर रेलिगेयर फिनवेस्ट (आरएफएल) कंपनी में 2397 घोटाले के आरोप में जेल में हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले महीने उन्हें गिरफ्तार किया था। मलविंदर को गुरुवार को जेल में ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी गिरफ्तार कर लिया। रेलिगेयर फिनवेस्ट मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। आरएफएल रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी है। मलविंदर और शिविंदर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के भी पूर्व प्रमोटर हैं।

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